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शिक्षकों को इस डेट तक पास करना होगा TET, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश PRT Teacher TET New Update

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सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है तो वहीं इसके बाद TET को लेकर पहले केंद्र सरकार का बयान आया था, वहीं अब राज्य स्तर पर भी बड़ा फैसला सामने आ गया है। हरियाणा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने TET को लेकर नई समयसीमा तय कर दी है, जिससे अनुभव के आधार पर लगे PRT शिक्षकों के लिए स्थिति साफ हो गई है। अब तय समय के अंदर TET परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सेवा सुरक्षित रह सके और आगे किसी तरह की दिक्कत न हो।आईए जानते हैं पूरी खबर।

पहले केंद्र सरकार ने साफ किया था TET का नियम

बता दें इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में साफ कहा था कि शिक्षक बनने के लिए TET पास करना जरूरी योग्यता है और यह नियम पूरे देश में लागू है। मंत्रालय ने बताया था कि आरटीई कानून 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता में TET शामिल है, जिसका पालन सभी राज्यों में किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया था कि कुछ पुराने शिक्षकों को तय समय के भीतर TET पास करने का मौका दिया गया था, लेकिन बिना TET पास किए पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे सभी पर परीक्षा पास करने का दबाव बना हुआ है।

अब हरियाणा में शिक्षकों के लिए टीईटी पर नया आदेश जारी

अब हरियाणा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अनुभव के आधार पर चयनित PRT शिक्षकों के लिए HTET पास करने की अंतिम समयसीमा तय कर दी है। पहले इसके लिए 01 अप्रैल 2015 तक का समय दिया गया था, बाद में 27 अप्रैल 2017 को जारी निर्देश में नियुक्ति के समय यह शर्त जोड़ने को कहा गया था कि भविष्य में HTET पास करना अनिवार्य रहेगा। फिलहाल नए फैसले के तहत जिन शिक्षकों ने अभी तक HTET पास नहीं किया है, उन्हें मार्च 2027 तक परीक्षा पास करने का अंतिम मौका दिया गया है, जिससे सभी संबंधित शिक्षकों को साफ समयसीमा मिल गई है।

तय समय के बाद सेवा होगी समाप्त?

विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने मार्च 2027 तक HTET परीक्षा पास नहीं की, उनकी सेवाएं बिना किसी अतिरिक्त सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। यानी अब संबंधित शिक्षकों के लिए यह आखिरी अवसर माना जा रहा है और समय रहते परीक्षा पास करना जरूरी होगा। वहीं इस फैसले की जानकारी सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है, जिससे इसे संबंधित शिक्षकों तक पहुंचाया जा सके। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि तय समय के बाद किसी तरह की अतिरिक्त राहत नहीं दी जाएगी और सभी को निर्धारित अवधि के भीतर ही जरूरी शर्त पूरी करनी होगी।

पुराने निर्देशों के क्रम में लिया गया निर्णय

निदेशालय ने अपने आदेश में बताया है कि यह फैसला पहले जारी निर्देशों के क्रम में ही लिया गया है। पहले 2015 तक HTET पास करना जरूरी था, बाद में 2017 में नियुक्ति पत्र में भविष्य में HTET पास करने की शर्त जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। वहीं अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2027 तक की नई समयसीमा तय कर दी गई है, जिससे जिन शिक्षकों ने अभी तक परीक्षा पास नहीं की है उन्हें एक अंतिम अवसर मिल गया है और अब सभी को इसी तय समय के भीतर परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, तभी सेवा सुरक्षित रह सकेगी।

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